Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP – उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ विधवा, परित्यक्ता, और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिल सकता है। सभी धर्मों और समुदायों के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहां विस्तार से जानें योजना की पात्रता, दस्तावेज, और आवेदन कैसे करें |
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की मदद करना है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है ताकि बाल विवाह रोका जा सके और कन्याओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना के तहत, जो परिवार पैसे की कमी के कारण अपनी बेटियों का अच्छे तरीके से विवाह नहीं कर पाते, उनके लिए सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस योजना में गरीब परिवारों की बेटियों को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, साथ ही उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। इस तरह, यह योजना गरीब परिवारों के सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Scheme Contents
Scheme inshort
योजना | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। |
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लागू करने वाला राज्य | उतार प्रदेश। |
2024 में योजना का क्रियान्वयन | उतार प्रदेश समाज कल्याण विभाग। |
सहायता राशि | धनराशि रू0 51,000/। |
आवेदक का न्यूनतम आयु | लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21। |
धर्म और समुदाय | उतार प्रदेश के सभी। |
परिवार की अधिकतम वार्षिक आय | रू0 2,00,000। |
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP का लाभ /विशेषताएं
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विवाह योग्य युगलों की मदद करना है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन नगर निकाय, क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर किया जाता है। इसमें ऐसे सभी परिवार शामिल हो सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को विवाह के लिए उपहार दिए जाते हैं, जैसे कपड़े, चांदी की बिछिया, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर, और दीवार घड़ी। इसके अलावा, कन्याओं को 35,000 रुपये की धनराशि उनके बैंक खाते में दी जाती है।
इस योजना का लाभ विधवा, परित्यक्ता, और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिल सकता है। सभी धर्मों और समुदायों के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP के लिए योग्यता शर्तें
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएँ तय की हैं।
- निवास:
- कन्या के माता-पिता / अभिभावक को उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए।।
- आर्थिक स्थिति:
- कन्या या उसके माता-पिता / अभिभावक को निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद होना चाहिए।
- वार्षिक आय:
- परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु:
- कन्या की उम्र शादी की तारीख पर 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य हैं।
- वैवाहिक स्थिति:
- आवेदक अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता, या तलाकशुदा होनी चाहिए।
- जाति प्रमाण पत्र:
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्राथमिकता:
- निराश्रित कन्याओं, विधवा महिलाओं की पुत्रियों, और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP – आवेदन कैसे करें ?
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये वह पर आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करें एक नया विंडो ओपन होगा अवस्य जानकारी भर कर फॉर्म को सबमिट कर दें |
Important Links
आवेदन करने के लिए | यहाँ क्लिक करे |
आवेदन पत्र संशोधित करने के लिए | यहाँ क्लिक करे |
प्रिंट विवाह प्रमाण पत्र | यहाँ क्लिक करे |
Official Website | https://cmsvy.upsdc.gov.in/applicationforms.php |
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